तहलका मैगजीन के फाउंडर तरुण तेजपाल पर कली&#232

तहलका मैगजीन के फाउंडर तरुण तेजपाल पर कलीग से रेप केस में आरोप तय




आरोप तय करने का मतलब ये है कि अब तेजपाल पर इसके तहत केस चलाया जा सकेगा।
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पणजी.गोवा की एक अदालत ने तहलका मैगजीन के फाउंडर तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप के मामले में आरोप तय कर दिए। आरोप तय करने का मतलब ये है कि अब तेजपाल पर केस चलाया जा सकेगा। बता दें कि ये मामला 2013 का है। तरुण पर उनकी ही एक कलीग ने लिफ्ट में छेड़खानी और रेप के आरोप लगाए थे। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। क्या है मामला...
- गुरुवार को मापुसा के सेशन जज विजय पॉल ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान तेजपाल पर धारा 376 (रेप), 354 ए और बी (सेक्शुअल हैरेसमेंट और महिला को गलत तरीके से रोकना) लगाई गईं। उन पर कुछ और आरोप भी हैं। सरकार वकील फ्रांसिस्को टावेरा ने इसकी जानकारी दी।
कितनी सजा हो सकती है तेजपाल को
- टावेरा के मुताबिक, अगर रेप के आरोप में तेजपाल दोषी साबित होते हैं तो उन्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
- तेजपाल के वकील राजीव गोम्स ने आरोप तय करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोप तय करने के बारे में मापुसा कोर्ट में जो फैसला दिया गया है, उसको हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। हालांकि, कोर्ट ने तेजपाल के वकील की दलील ठुकराते हुए उन पर आरोप तय कर दिए।
- तेजपाल के दूसरे वकील प्रमोद कुमार दुबे भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। गोम्स ने कहा- हमें यकीन है कि तेजपाल पर लगाए गए आरोप हाईकोर्ट में खारिज हो जाएंगे। हम जानते हैं कि उन पर कोई आरोप नहीं बनता।
- गोम्स ने ये भी कहा कि जब तक आरोप तय करने के बारे में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता।
- बता दें कि इस हफ्ते के शुरू में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तेजपाल पर आरोप तय करने की प्रॉसेस रोकने से इनकार करते हुए इस मामले में गोवा सरकार को नोटिस जारी किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस के जुड़े सबूतों की जांच से रोक दिया था।
क्या है मामला?
- 4 साल पहले यानी 2013 में तेजपाल की एक कलीग ने उन पर गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में रेप का आरोप लगाया था।
- 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अपील भी की थी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।
- मई 2014 से तेजपाल जमानत पर हैं।
 
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