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नई दिल्ली: आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए इसे अनिवार्य नहीं बनाए जाने की बात कही है। केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही किया जा सकता है।
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे पहले आधार कार्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेजा था। याचिका में इस योजना को निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया गया था। सरकार की दलील थी कि निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता व गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। संविधान में प्राइवेसी को अलग से मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है।