नोएडा में रेजिडेंशल एरिया में नहीं चलेंग&#2375

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नोएडा में रेजिडेंशल एरिया में नहीं चलेंगे बैंक


नोएडा के रेजिडेंशल इलाकों में खुले बैंक अब किसी कमर्शल एरिया में शिफ्ट करेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने यह आदेश आरके मित्तल बनाम नोएडा अथॉरिटी के केस में सुनाया। इस वक्त नोएडा के रेजिडेंशल एरिया में 100 से ज्यादा बैंक चलते हैं और इनमें करीब 4 लाख खातेदार हैं।

नोएडा के रेजिडेंशल एरिया में आंध्रा बैंक खुलने पर अथॉरिटी ने आपत्ति जताई थी। बैंक इस तर्क के साथ हाई कोर्ट चला गया कि केवल उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट में केस हारने के बैंक अपना मामला सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि रेजिडेंशल एरिया में कमर्शल ऐक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा के सभी बैंक जल्द से जल्द कमर्शल एरिया में शिफ्ट करें। इसके अलावा रेजिडेंशल एरिया में चल रही और कई तरह की कमर्शल ऐक्टिविटीज़ को भी बंद करवाने के निर्देश नोएडा अथॉरिटी को मिले।
 
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