Punjab News हवारा को दस साल की कैद

बुड़ैल जेल में बनी विशेष अदालत ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए आतंकी जगतार सिंह हवारा को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल कैद, दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


विशेष अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सोंधी ने हवारा को अंडरगॉन (काटी गई सजा को पर्याप्त मानते हुए) कर दिया। सोमवार को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी। हवारा पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला 22 दिसंबर 1995 का है।


उस दिन लुधियाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वह जालंधर बस स्टैंड से कहीं जा रहा है। पुलिस उसे पकड़ने को तैयार थी। इस दौरान हवारा ने एक पुलिस जवान पवन पर पिस्तौल से गोली चला दी। हवारा को बेअंत सिंह हत्या मामले में 31 जुलाई, 2007 को ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।


वह बुड़ैल जेल ब्रेक में भी मुख्य आरोपी है। वकील ए.एस. चहल ने बताया कि जब उससे अपना पक्ष रखने को कहा गया तो उसने खुद को पंजाब के सिख इतिहास का हीरो बताया।
 
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