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इस्लामाबाद. पाकिस्तान में अब गूगल, याहू, हॉटमेल और ऐसी ही अन्य 6 वेबसाइट नहीं खुलेंगी। पाकिस्तान की कोर्ट ने अपने आदेश में कुल 9 वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। हालांकि इसके लिए फिलहाल आधिकारिक तौर पर अधिकारियों को लिखित आदेश नहीं मिले हैं।
मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट की बहावलपुर खण्डपीठ ने पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन अथॉरिटी को तत्काल गूगल, याहू, एमएसएन, हॉटमेल, यू टच्यूब, बिंग और अमेजॉन जैसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन वेबसाइट्स के जरिए गैर इस्लामिक व इस्लाम के विरोध में सामग्री प्रचारित की जा रही है। न्यायाधीश मजहर इकबाल सिधु ने मुहम्मद सिदीक नाम के शख्स द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया था कि इन वेबसाइट के जरिए अपवित्र सामग्री परोसी जा रही है। कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के चेयरमेन को भी इस मामले में 28 जून को तलब किया है।
सिदीक ने अपनी याचिका में वेबसाइट पर कुरान आदि के संबंध में प्रसारित की जा रही सामग्री के बारे में तथ्यात्मक जानकारी कोर्ट को मुहैया कराई थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में सोशलनेटवर्किग साइट फेसबुक पर बैन लगा दिया गया था।
मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट की बहावलपुर खण्डपीठ ने पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन अथॉरिटी को तत्काल गूगल, याहू, एमएसएन, हॉटमेल, यू टच्यूब, बिंग और अमेजॉन जैसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन वेबसाइट्स के जरिए गैर इस्लामिक व इस्लाम के विरोध में सामग्री प्रचारित की जा रही है। न्यायाधीश मजहर इकबाल सिधु ने मुहम्मद सिदीक नाम के शख्स द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया था कि इन वेबसाइट के जरिए अपवित्र सामग्री परोसी जा रही है। कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के चेयरमेन को भी इस मामले में 28 जून को तलब किया है।
सिदीक ने अपनी याचिका में वेबसाइट पर कुरान आदि के संबंध में प्रसारित की जा रही सामग्री के बारे में तथ्यात्मक जानकारी कोर्ट को मुहैया कराई थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में सोशलनेटवर्किग साइट फेसबुक पर बैन लगा दिया गया था।