काहनूवान के युवक को दुबई में उम्र कैद

काहनूवान थाना सेखवां के अधीन पड़ते गांव ततला निवासी 23 वर्षीय परमजीत सिंह को कत्ल के मामले में दुबई की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा करीब एक हफ्ते पहले सुनाई गई है। पर, उसके घरवालों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। पत्रकारों को यह जानकरी जस्टिस फार ह्यूमन राइटस के चेयरमैन करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने दी है। उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है। पीर मोहम्मद के मुताबिक दुबई में हुए एक कत्ल में परमजीत सिंह पुत्र बलजीत सिंह निवासी ततला को दोषी पाया गया है। पंजाब के कुछ और युवकों को भी दोषी ठहराया गया है, लेकिन उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संबंध में पत्रकारों की टीम गांव ततला में परमजीत के घर पहुंची तो उसके परिवार को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जब पत्रकारों ने लड़के की मां सुखविंदर कौर से परमजीत के बारे में पुछा तो उन्होंने बताया कि वह दुबई जेल में किसी मामले में बंद है। पर, उन्हें उसे हुई उम्र कैद की सजा के बारे में कुछ पता नहीं है। पत्रकारों के जानकारी देने पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। परमजीत की मां ने बताया उसकाबेटा करीब डेढ़ साल पहले दुबई गया था। बहुत मुश्किल से अपनी जमीन बेच कर उसे दुबई भेजा था। एक साल तक तो परमजीत ने घर वालों को दुबई से पैसे भेजे। उसके बाद मुकदमे में उलझ जाने के कारण वह अब तक जेल में था। उसकी मां ने बताया कि परमजीत की उम्र मात्र 23 साल है। परमजीत उनका बड़ा बेटा है। उसके पिता की 15 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार का पालन पोषण परमजीत के चाचा बलबीर सिंह ने किया है। उसकी मां ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गांव में रहने वाले सहकारी बैंक के एमडी करनैल सिंह ततला ने कहा है कि वह इस संबंध में जत्थेदार सेखवां से बात कर राज्य सरकार की ओर से मदद दिलवाने का प्रयास करेंगे।


 
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