एनआईए को नहीं मिली जिंदाल की कस्टडी

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एनआईए को नहीं मिली जिंदाल की कस्टडी



नई दिल्ली।। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत को बताया कि मुंबई हमले में शामिल आतंकवादियों के हैंडलर अबू जिंदाल उर्फ अबू हमजा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उनके साथ मिलकर पूछताछ की थी। सेल के इस जवाब के बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (सीएमएम) विनोद यादव की अदालत ने एनआईए की जिंदाल की हिरासत संबंधी याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

एनआईए की दलील थी कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने जिंदाल से जो पूछताछ की थी वह इस संदिग्ध आतंकवादी के खिलाफ 8 जून को दर्ज एफआईआर से संबंधित नहीं थी। एनआईए की ओर से जिंदाल के खिलाफ धमाकों के लिए विस्फोटक लाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एनआईए ने कहा कि उसने दिल्ली पुलिस की हिरासत में मुंबई हमले की साजिश को लेकर जिंदाल से पूछताछ की थी। साल 2008 में हुए मुंबई हमले में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली की भी भूमिका का खुलासा हुआ था।

अदालत ने एनआईए की ओर से दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत को बताया कि एनआईए ने उनके साथ मिलकर जिंदाल से पूछताछ की थी। एनआईए की याचिका को लंबित रखते हुए अदालत ने कहा कि वह गुरुवार को इस मामले पर गौर करेगी। गुरुवार को जिंदाल की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। अदालत ने कहा कि इस मामले में यह भी संभव है कि स्पेशल सेल जिंदाल की हिरासत को बढ़ाने की मांग करे। ऐसे में एनआईए की याचिका पर भी गुरुवार को फैसला होगा।


गौरतलब है कि एनआईए ने 28 जून को अदालत में अर्जी दाखिल कर जिंदाल की कस्टडी मांगी थी। इस समय वह स्पेशल सेल की हिरासत में है। स्पेशल सेल ने जिंदाल को 21 जून को आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह 5 जुलाई तक रिमांड पर है।
 
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