चंडीगढ़ में शराब और सफर महंगा

नए फाइनेंशियल ईयर में पियक्कड़ों को कुछ जेब हलकी करनी पड़ेगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2010—11 के लिए मंगलवार को एक्साइज पॉलिसी की घोषणा कर दी। इसमें शराब और बीयर पर एक्साइज ड्यूटी 20 से 150 फीसदी तक बढ़ा दी गई है। लाइसेंस फीस में भी इजाफा किया गया है।

इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) और इंडियन फॉरेन लिकर (आईएफएल) पर एक्साइज ड्यूटी में 33 फीसदी की वृद्धि की गई है। इससे आईएमएफएल और आईएफएल में 15 रुपये से 20 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की बढ़ोतरी होगी।


5.25 फीसदी तक एल्कोहल कॉन्टेंट वाली 650 मिली लीटर वाली बीयर पर एक्साइज ड्यूटी 100 फीसदी बढ़ाई गई है। अब इस तरह की बीयर पर एक्साइज डच्यूटी तीन रुपये से बढ़कर छह रुपये प्रति बोतल होगी। इसके अलावा 5.25 फीसदी से ज्यादा एल्कोहल कॉन्टेंट वाली 650 मिली लीटर वाली बीयर पर 67 फीसदी एक्साइज डच्यूटी बढ़ाई गई है। अब ऐसी बोतल पर एक्साइज ड्यूटी छह रुपये से बढ़कर 10 रुपये बोतल होगी।


वाइन, शैम्पेन, सीडर, आरटीडी और लिकर में 150 फीसदी एक्साइज डच्यूटी बढ़ाई गई है। इन पर एक्साइज डच्यूटी चार रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति बल्क लीटर हो जाएगी। देसी शराब पर 20 फीसदी एक्साइज डच्यूटी बढ़ाई गई है। देसी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये प्रति प्रूफ लीटर हो जाएगी। एडिशनल कोटा रखने पर दो रुपये प्रति प्रूफ लीटर के हिसाब से एडिशनल लाइसेंस फीस देनी होगी।


शराब ठेकों के लिए लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। फॉरेन लीकर की बिक्री का होलसेल लाइसेंस लेने के लिए 25 फीसदी फीस बढ़ाई गई है। प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में फॉरेन लीकर की रीटेल सेल के लिए लाइसेंस फीस 30 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दी गई है।


प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स में देसी शराब की रीटेल सेल के लिए लाइसेंस फीस 30 लाख से बढ़ाकर 33 लाख रुपये कर दी गई है। देसी व फॉरेन लीकर की कन्वेंशनल रीटेल सेल के लिए भी लाइसेंस फीस 25 लाख से बढ़ाकर 27 लाख रुपये कर दी गई है। माडर्न लीकर शॉप्स के लिए लाइसेंस फीस को 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दिया गया
है।


डिपार्टमेंट स्टोर (एल 10 बी), देसी शराब की होल सेल (एल 13), बॉटलिंग प्लांट (बीडब्ल्यूएच 2) के लिए भी लाइसेंस फीस एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है। बार के लिए 2.25 लाख रुपये की लाइसेंस फीस बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है।


तो यहां कुछ नहीं बदला


प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इम्पोर्ट फीस, एक्सपोर्ट फीस, परमिट फीस और री वेलिडेशन फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लिकर पर चार्ज किए जाने वाले 12.5 फीसदी के वैट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।


इसके अलावा लोगों के लिए लिकर प्रोजेशन लिमिट, अधिकतम लिकर शॉप्स खोलने की लिमिट और लाइसेंस फीस पेमेंट की अवधि भी पहले जैसी ही रहेगी।


पुराने ठेकेदारों की बल्ले-बल्ले


नई एक्साइज पॉलिसी में पिछले साल के मुकाबले ठेकों की संख्या न बढ़ाने का फैसला किया गया है। शहर में 65 देसी और 152 अंग्रेजी शराब के ठेके खोले जा सकते है। प्रशासन ने सभी वर्तमान लाइसेंसियों के लाइसेंस रिन्यू करने का फैसला किया है।


लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 30 मार्च तक आवेदन जमा कराए जा सकते है। अगर कुछ ठेके शेष बचते है तो इसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन जमा होंगे। अगर आवेदन ज्यादा होंगे तो ड्रा निकाला जाएगा।
 
Top