Palang Tod
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नई दिल्ली. गृहमंत्रालय ने अफजल गुरु की दया याचिका को ठुकरा दिया है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी है। अब इस पूरे मामलें में राष्ट्रपति को अंतिम फैसला लेना है। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में फांसी की सजा मिली है अफजल गुरू को। उसकी तरफ से राष्ट्रपति के पास रहम की अपील आई तीन अक्टूबर 2006 को। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने अफजल की दया याचिका संबंधी फाइल उसे फांसी की सजा देने की सिफारिश के साथ केंद्र को भेज दी थी। गृह मंत्रालय ने अफजल की फाइल 2006 में दिल्ली सरकार को भिजवाई थी। इसमें अफजल की पत्नी तबस्सुम द्वारा पति को मौत की सजा न देने के बारे में राष्ट्रपति के समक्ष पेश दया याचिका पर दिल्ली सरकार की राय मांगी गई थी। फाइल आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा करीब 16 बार कहने के बावजूद मामला चार साल तक लटका रहा।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने अफजल की दया याचिका संबंधी फाइल उसे फांसी की सजा देने की सिफारिश के साथ केंद्र को भेज दी थी। गृह मंत्रालय ने अफजल की फाइल 2006 में दिल्ली सरकार को भिजवाई थी। इसमें अफजल की पत्नी तबस्सुम द्वारा पति को मौत की सजा न देने के बारे में राष्ट्रपति के समक्ष पेश दया याचिका पर दिल्ली सरकार की राय मांगी गई थी। फाइल आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा करीब 16 बार कहने के बावजूद मामला चार साल तक लटका रहा।