सज्जन के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या और दो समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने के मामले में कांग्रेस नेता
सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।

अदालत ने कहा कि कैंट थाने में दर्ज केस में सज्जन कुमार सहित पांच आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख मुकर्रर की है।

दोनों पक्षों की चार्ज पर जिरह खत्म होने के बाद अडिशनल सेशन जज सुनीता गुप्ता की अदालत ने फैसले के लिए 15 मई की तारीख तय की थी। शनिवार शाम 4 बजे के करीब सज्जन मामले की सुनवाई शुरू हुई।

अदालत ने माना कि पहली नजर में सज्जन कुमार के अलावा बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कृष्णा खोखर और कैप्टन भागमल सहित पांचों लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। अदालत ने सुल्तानपुरी केस की सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख दी है।
 
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