मेजर डिंपल सेना से बर्खास्त

सेना में पहली बार किसी महिला अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। मेजर डिंपल सिंगला को पैसे मांगने व अन्य दोआरोपों में दोषी करार देते हुए एक साल सश्रम कारावास की सजा के साथ सेना से बर्खास्त कर दिया गया।

यह फैसला बुधवार रात करीब 12.30 बजे कोर्ट मार्शल के दौरान सुनाया गया। मेजर सिंगला पर बतौर जैग ऑफिसर आरोपी से पैसे मांगने, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और जनरल कोर्ट मार्शल (जीएसएम) में शामिल न होने के आरोप थे। मेजर डिंपल सिंगला को कोर्ट मार्शल के दौरान कर्नल संजीव जोस ने दोषी ठहराया।

मेजर डिंपल सिंगला को वर्ष 2005 में आर्मी के जज एडवोकेट जनरल (जैग) में कमीशन प्राप्त हुआ और इसी साल उनपर कोर्ट मार्शल के आरोपी से पैसे मांगने का आरोप लगा। इसके बाद वेस्टर्न कमांड के चंडीमंदिर स्थित हेडक्वार्टर ने इस आरोप को लेकर मेजर डिंपल सिंगला के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए। समरी ऑफ एविडेंस के बाद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। कोर्ट मार्शल में पैसे मांगने का ट्रायल शुरू हुआ। इस बीच उनपर जीएसएम ट्रायल में शामिल न होने का भी आरोप लगा। सेहत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जीएसएम में शामिल न होने की वजह से पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया। इंडियन आम्र्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने उन्हें जमानत दी थी।

भ्रष्टाचार में पहली बार महिला अफसर दोषी

भारतीय सेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के आरोपों में किसी महिला अफसर को दोषी पाया गया है। चार साल तक चले इस मामले में बुधवार देर रात मेजर डिंपल सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया गया।
 
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