मिलावटी पेट्रोल बेचने के आरोप से योगराज ब&#235

मिलावटी पेट्रोल बेचने और फार्म हाउस में पेट्रोल का स्टॉक रखने के केस में पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह को जेएमआईसी अमनदीप कौर की अदालत ने बरी कर दिया। योगराज के वकील हरीष भारद्वाज के मुताबिक उनपर लगे दोनों आरोप सिद्ध नहीं हो सके।


मई 2000 में पंजाब पुलिस के एडीजीपी ने शिकायत की थी कि योगराज सिंह के सेक्टर 17 स्थित पंप से पुलिस की गाड़ियों में मिलावटी पेट्रोल डाला जा रहा है, जिससे गाड़ियांे की माइलेज बिगड़ रही है। भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल पंप से 16 मई 2000 को सैंपल भरे थे, जो बाद में फेल हो गए थे।


उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास बार फार्म हाउस से पेट्रोल के 22 टैंक बरामद किए थे। आरोप था कि ये टैंक योगराज के थे, जिन्हें उन्होंने अवैध तरीके से स्टॉक कर रखा था। 23 मई 2000 को योगराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। करीब 10 साल से चल रहे इस केस में शुक्रवार को योगराज को बरी कर दिया गया।छिपाते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ने भी बगैर हकीकत जाने जल्दबाजी में कार्रवाई करके उन्हें परीक्षा देने से वंचित करने का फैसला लिया।
 
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