कैदी दंपती ने मांगी संबंध बनाने की इजाजत

पचास लाख रुपए की फिरौती के लिए उन्होंने 16 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी लेकिन अब खुद संतान पाने को तरस रहे इस जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जेल में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की अनुमति मांगी है। जस्टिस के कनन्न ने याचिका पर पंजाब सरकार के गृह विभाग, डीजीपी प्रिजंस और पटियाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक को 24 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


पटियाला जेल में बंद जसवीर सिंह और उनकी पत्नी सोनिया की तरफ से याचिका दायर कर मांग की गई है कि उन्हें जेल में वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी जाए। इसका एकमात्र उद्देश्य संतान पाना है। याचिका में कहा गया कि जेल के भीतर उन्हें एक अलग सेल में रखा जाए। हर महीने सोनिया की चिकित्सा जांच कराई जाए और जैसे ही वह गर्भ धारण कर ले तो जेल प्रशासन उन्हें जेल में अलग अलग रखे।


याचिका में कहा गया कि शादी के आठ माह बाद ही उन्हें पुलिस ने अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। 14 फरवरी 2005 को होशियारपुर के डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले अभि वर्मा का अपहरण कर लिया गया था। अभि के पिता रवि वर्मा की जौहरी की दुकान थी। अभि की रिहाई के लिए पचास लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने पर अभि को दर्द निवारक औषधि की इतनी ज्यादा डोज दे दी गई कि उसकी मौत हो गई।


ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट से दोनों पति पत्नी को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अपील याचिका पर 27 जनवरी 2010 को दिए फैसले में सोनिया को राहत देते हुए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तबदील करने का आदेश दिया था। सोनिया ने अपने पति के दबाव में अपराध को अंजाम दिया जबकि जसवीर की सजा को बनाए रखा गया था।


सात देशों में है व्यवस्था


याचिका में कहा गया कि यूएसए के कुछ हिस्सों, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूके में जेल में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की व्यवस्था है। इन देशों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है। ऐसे में इसकी अनुमति भारत में भी दी जा सकती है।


वंशवृद्धि के लिए की मांग


याचिका में सवाल उठाया गया कि जीवन यापन के अधिकार के तहत पति पत्नी को जेल में संतान प्राप्ति व वंश वृद्धि के लिए क्या एक साथ रखा जा सकता है। साथ ही क्या जेल में पति से गर्भ धारण करने की अनुमति हासिल की जा सकती है। याचियों के वकील जीके मान के इन सवालों पर अदालत ने संबंधित मामले पर पंजाब सरकार के गृह विभाग, डीजीपी प्रिजन और पटियाला जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
 
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