कोई रेपिस्ट से शादी करना चाहे तो......

भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने कहा है कि अगर रेप पीड़िता रेपिस्ट से शादी करना चाहे या रेप की वजह से कोख मे
ं आए बच्चे को जन्म देना चाहे तो जजों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उसकी इच्छा का सम्मान करें।

रविवार को एक सेमिनार में श्री बालाकृष्णन ने कहा,'जजों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को खास तौर पर सुनिश्चित करना चाहिए कि रेप पीड़िता के कल्याण पर फैसला करते हुए पितृसत्तात्मक रुख न अपना लिया जाए।' उन्होंने कहा कि 'ऐसे मामलों में वैयक्तिक स्वायत्तता को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ पीड़िता अपराधी से शादी करने का फैसला कर सकती हैं या कोख में आए बच्चे को जन्म देने का फैसला कर सकती हैं।'

मुख्य न्यायाधीश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 'रेप पीड़िता की न्याय तक पहुंच, राहत एवं पुनर्विकास' विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली और महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी सेमिनार को संबोधित किया।
बालाकृष्णन ने कहा,'हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पीड़िता के हित अपराधी को सजा दिलाने भर से सुरक्षित नहीं हो जाते। मुआवाजा दिलाने और पुनर्वास कराने, काउंसिलिंग सेवा मुहैया कराए जाने और मेडिकल तथा लीगल सहायता उपलब्ध कराने पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।'
 
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